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Indian Law Query > High Court > पत्नी को पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर करना सपनों को कुचलने जैसा। Madhya Pradesh High Court ने कहा – यह Mental Cruelty है!
High Court

पत्नी को पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर करना सपनों को कुचलने जैसा। Madhya Pradesh High Court ने कहा – यह Mental Cruelty है!

JagDeep Singh
Last updated: 2025/03/09 at 2:26 PM
JagDeep Singh
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10 Min Read
Madhya Pradesh High Court, Section 13 Hindu Marriage Act, Mental Cruelty, Mental Cruelty ground for Divorce, Women's Rights, Personality Rights,
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भारतीय न्यायपालिका में शादी और तलाक के मामले अक्सर बहुत जटिल और भावनात्मक होते हैं। ऐसा ही एक मामला Madhya Pradesh High Court के इंदौर बेंच में सामने आया, जहां एक महिला को तलाक देते हुए कोर्ट ने कहा कि पत्नी को उसकी पढ़ाई जारी रखने से रोकना या उसे ऐसी स्थिति में डालना कि वह अपनी पढ़ाई जारी न रख सके, Mental Cruelty के बराबर है और यह Section 13(1)(ia) of the Hindu Marriage Act, 1955 के तहत तलाक का आधार बन सकता है।

Contents
केस की पृष्ठभूमिAlso Read- विवाह टूटने पर तलाक(Divorce) और 25 लाख का गुज़ारा भत्ता(Alimony), पासपोर्ट जब्त करने पर सख्त रोक! Supreme CourtSection 13 Hindu Marriage Act के तहत तलाक का आधारMental Cruelty क्या है?कोर्ट में दोनों पक्षों के तर्कभुरीबाई का पक्षभीमसिंह का पक्षFamily Court का फैसलाAlso Read- Karan Johar ने ‘Shadi Ke Director Karan Aur Johar’ केस में Personality Rights और Right to Privacy की लड़ाई कैसे जीती? Bombay High Court का ऐतिहासिक फैसला।Madhya Pradesh High Court में अपीलहाई कोर्ट का फैसलाWomen’s Rights और Personality Rights का महत्वWomen’s RightsPersonality Rightsनिष्कर्षClick Here to Read Full OrderFAQs: Madhya Pradesh High Court, Mental Cruelty, और Women’s Rights से जुड़े सवाल-जवाब1. Mental Cruelty क्या है और यह तलाक का आधार कैसे बन सकता है?2. Section 13(1)(ia) of the Hindu Marriage Act, 1955 क्या है?3. Madhya Pradesh High Court ने इस केस में क्या फैसला सुनाया?4. Women’s Rights का इस केस में क्या महत्व है?5. Personality Rights का इस केस में क्या महत्व है?

कोर्ट ने यह भी कहा कि फैमिली कोर्ट ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया कि यह मामला ऐसा नहीं था जहां महिला अपनी गलती का फायदा उठा रही थी, बल्कि यह एक ऐसा मामला था जहां वह शादी के नाम पर अपने सपनों और करियर का बलिदान दे रही थी।

यह केस न केवल Mental Cruelty और Section 13 Hindu Marriage Act के तहत तलाक के कानूनी पहलुओं को उजागर करता है, बल्कि Women’s Rights और Personality Rights को भी रेखांकित करता है। इस ब्लॉग में, हम इस केस के हर पहलू को विस्तार से समझेंगे और जानेंगे कि कैसे भुरीबाई ने अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ी और न्याय पाया।

केस की पृष्ठभूमि

भुरीबाई और भीमसिंह की शादी 1 मई 2015 को हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार हुई थी। शादी के समय भुरीबाई 12वीं कक्षा पास थीं और उन्होंने आगे पढ़ाई जारी रखने की इच्छा जताई थी। शादी के बाद, भुरीबाई को उनके ससुराल वालों ने पढ़ाई जारी रखने की अनुमति दी, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उन्हें पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर किया गया।

भुरीबाई ने आरोप लगाया कि उनके ससुराल वालों ने उनसे 1 लाख रुपये और एक मोटरसाइकिल की मांग की और उन्हें परेशान किया। उन्होंने यह भी कहा कि उनके पति ने उनके साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाए और उन्हें शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना दी। इन सभी कारणों से, भुरीबाई ने 21 नवंबर 2016 को तलाक के लिए अर्जी दी।

Also Read- विवाह टूटने पर तलाक(Divorce) और 25 लाख का गुज़ारा भत्ता(Alimony), पासपोर्ट जब्त करने पर सख्त रोक! Supreme Court

Section 13 Hindu Marriage Act के तहत तलाक का आधार

Section 13 Hindu Marriage Act के तहत, तलाक के कई आधार हैं, जिनमें से एक Mental Cruelty भी है। भुरीबाई ने अपने तलाक के आवेदन में यह दावा किया कि उनके पति ने उनके साथ मानसिक क्रूरता (Mental Cruelty) की और उन्हें पढ़ाई जारी रखने से रोका, जो कि मानसिक प्रताड़ना के बराबर है।

Mental Cruelty क्या है?

Mental Cruelty का मतलब है कि पति या पत्नी में से कोई एक दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार करता है जो मानसिक रूप से प्रताड़नापूर्ण हो। इसमें धमकी, अपमान, या किसी के सपनों और महत्वाकांक्षाओं को कुचलना शामिल हो सकता है।

कोर्ट में दोनों पक्षों के तर्क

भुरीबाई का पक्ष

भुरीबाई ने कोर्ट में दावा किया कि उनके पति और ससुराल वालों ने उन्हें पढ़ाई जारी रखने से रोका और उनसे धन की मांग की। उन्होंने यह भी कहा कि उनके पति ने उनके साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाए और उन्हें शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना दी। भुरीबाई ने यह भी कहा कि उनके पति शराब के आदी हैं और उन्होंने उनकी जान को खतरे में डाला।

भीमसिंह का पक्ष

भीमसिंह ने भुरीबाई के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने कभी भी भुरीबाई को पढ़ाई जारी रखने से नहीं रोका और न ही उनसे धन की मांग की। उन्होंने यह भी कहा कि भुरीबाई ने उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाए हैं ताकि वह शादी से बच सकें।

Family Court का फैसला

Family Court ने भुरीबाई के तलाक के आवेदन को खारिज कर दिया और भीमसिंह के पक्ष में फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि भुरीबाई ने अपने पति के साथ रहने से इनकार किया है और उन्होंने तलाक के लिए झूठे आरोप लगाए हैं।

Also Read- Karan Johar ने ‘Shadi Ke Director Karan Aur Johar’ केस में Personality Rights और Right to Privacy की लड़ाई कैसे जीती? Bombay High Court का ऐतिहासिक फैसला।

Madhya Pradesh High Court में अपील

भुरीबाई ने फैमिली कोर्ट के फैसले के खिलाफ Madhya Pradesh High Court में अपील की। हाई कोर्ट ने केस की सुनवाई की और दोनों पक्षों के तर्कों को ध्यान से सुना।

हाई कोर्ट का फैसला

Madhya Pradesh High Court ने भुरीबाई के पक्ष में फैसला सुनाया और उनके तलाक के आवेदन को मंजूर कर लिया। कोर्ट ने कहा कि भीमसिंह ने भुरीबाई के साथ Mental Cruelty की और उन्हें पढ़ाई जारी रखने से रोका, जो कि मानसिक प्रताड़ना के बराबर है। कोर्ट ने यह भी कहा कि भुरीबाई और भीमसिंह के बीच शादी का टूटना अब सुधार से परे है, और इसलिए तलाक देना ही उचित है।

Women’s Rights और Personality Rights का महत्व

Women’s Rights

यह केस Women’s Rights को लेकर भी महत्वपूर्ण है। भुरीबाई ने अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और न्याय पाया। यह केस यह साबित करता है कि भारतीय न्यायपालिका महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।

Personality Rights

Personality Rights का मतलब है कि किसी व्यक्ति के पास अपने नाम, छवि, और व्यक्तित्व की रक्षा करने का अधिकार है। इस केस में, भुरीबाई ने दावा किया कि उनके पति ने उनकी प्राइवेसी का उल्लंघन किया और उन्हें मानसिक प्रताड़ना दी।

निष्कर्ष

भुरीबाई बनाम भीमसिंह का यह केस न केवल Section 13 Hindu Marriage Act और Mental Cruelty के कानूनी पहलुओं को उजागर करता है, बल्कि Women’s Rights और Personality Rights को भी रेखांकित करता है। यह केस यह साबित करता है कि भारतीय न्यायपालिका महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।

अगर आप भी किसी ऐसी स्थिति में हैं, जहां आपके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो हिचकिचाएं नहीं और कानूनी सहायता लें। भुरीबाई के इस केस ने यह साबित कर दिया है कि कानून हर किसी के साथ खड़ा है।

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FAQs: Madhya Pradesh High Court, Mental Cruelty, और Women’s Rights से जुड़े सवाल-जवाब

1. Mental Cruelty क्या है और यह तलाक का आधार कैसे बन सकता है?

मानसिक क्रूरता का मतलब है कि पति या पत्नी में से कोई एक दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार करता है जो मानसिक रूप से प्रताड़नापूर्ण हो। इसमें धमकी, अपमान, या किसी के सपनों और महत्वाकांक्षाओं को कुचलना शामिल हो सकता है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा कि पत्नी को पढ़ाई जारी रखने से रोकना मानसिक क्रूरता के बराबर है और यह हिंदू मैरिज एक्ट, 1955 की धारा 13(1)(ia) के तहत तलाक का आधार बन सकता है।

2. Section 13(1)(ia) of the Hindu Marriage Act, 1955 क्या है?

हिंदू मैरिज एक्ट, 1955 की धारा 13(1)(ia) के तहत, अगर पति या पत्नी में से कोई एक दूसरे के साथ क्रूरता (Cruelty) का व्यवहार करता है, तो तलाक का आवेदन किया जा सकता है। इसमें शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की क्रूरता शामिल है।

3. Madhya Pradesh High Court ने इस केस में क्या फैसला सुनाया?

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि पत्नी को पढ़ाई जारी रखने से रोकना मानसिक क्रूरता के समान है और यह तलाक का आधार बन सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि फैमिली कोर्ट ने इस महत्वपूर्ण तथ्य को नजरअंदाज कर दिया कि यह मामला ऐसा नहीं था जहां महिला अपनी गलती का लाभ उठा रही थी, बल्कि यह एक ऐसा मामला था जहां वह शादी के नाम पर अपने सपनों और करियर का बलिदान दे रही थी।

4. Women’s Rights का इस केस में क्या महत्व है?

इस केस में Women’s Rights का बहुत महत्व है क्योंकि कोर्ट ने महिला के अधिकारों की रक्षा की और यह सुनिश्चित किया कि उसे अपनी पढ़ाई जारी रखने का अधिकार है। यह केस यह साबित करता है कि भारतीय न्यायपालिका महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।

5. Personality Rights का इस केस में क्या महत्व है?

Personality Rights का मतलब है कि किसी व्यक्ति के पास अपने नाम, छवि, और व्यक्तित्व की रक्षा करने का अधिकार है। इस केस में, महिला ने दावा किया कि उसके पति ने उसकी प्राइवेसी का उल्लंघन किया और उसे मानसिक प्रताड़ना दी, जो उसके Personality Rights का उल्लंघन था।

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